Shramik Pension News – सरकार ने देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब उन्हें भी पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यह घोषणा उन श्रमिकों के लिए एक वरदान है जो अब तक संगठित क्षेत्र की सुविधाओं से वंचित थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू नौकर और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने पर मासिक पेंशन और बीमा सुरक्षा दी जाएगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षित भविष्य देना है जो जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होता। इस योजना में नामांकित श्रमिकों को बीमा कवर के तहत आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे उनके परिवार को सहारा मिल सके।

श्रमिकों को मिलेगा ₹3,000 मासिक पेंशन का लाभ
सरकार की ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के श्रमिकों को नामांकन करना होगा और तय योगदान राशि का भुगतान करना होगा। श्रमिक जितनी जल्दी योजना से जुड़ते हैं, उन्हें उतना ही कम योगदान देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई श्रमिक 18 वर्ष की आयु में योजना में जुड़ता है तो उसे केवल ₹55 प्रतिमाह जमा करने होंगे, जबकि 40 वर्ष के श्रमिक को ₹200 प्रतिमाह का योगदान देना होगा। यह पेंशन उनके बैंक खाते में हर महीने स्वतः ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना ऐसे सभी श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है।
दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा की सुविधा भी उपलब्ध
पेंशन के साथ-साथ श्रमिकों को सरकार की ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ का लाभ भी मिलेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत नामांकित श्रमिकों को सिर्फ ₹12 और ₹330 प्रति वर्ष की मामूली प्रीमियम राशि पर ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा कवर मिलता है। दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में यह राशि लाभार्थी के परिवार को दी जाती है, जिससे आर्थिक संकट के समय मदद मिल सके। यह बीमा उन श्रमिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जैसे निर्माण स्थल, फैक्ट्री या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सरकार का उद्देश्य इन बीमा योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस करें।
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
सरकार की इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यह पोर्टल भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित है और इसमें नामांकन करवाने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को एक यूनिक ई-श्रम कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसमें उनका रोजगार, कौशल, पता और अन्य विवरण दर्ज होता है। यह कार्ड भविष्य में सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य योजनाओं से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा। ई-श्रम कार्ड धारकों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में CSC केंद्रों के माध्यम से भी श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं।
इन श्रमिकों को मिलेगा योजना का विशेष लाभ
इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन लोगों को दिया जाएगा जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनके पास अभी तक किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इनमें घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले, ऑटो चालकों, सफाई कर्मियों, मनरेगा मजदूरों और खेतों में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। ऐसे सभी लोग जो ₹15,000 प्रति माह से कम आय अर्जित करते हैं, इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक साल में 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को इस योजना से जोड़ा जाए। विशेष ड्राइव्स और जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लाभार्थी इस सामाजिक सुरक्षा कवच का हिस्सा बन सकें।
